डिजिटल करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाएगी। इसके अलावा डिजिटल करेंसी के उपहार पर प्राप्तकर्ता के अंत में कर लगाया जाएगा। हानि को किसी अन्य लाभ से समायोजित नहीं किया जा सकता। नौकरी-पेशा करने वाले लोग बजट से राहत की आस लगाए बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, बजट 2022 में इनकम टैक्स में कुछ बड़ी राहत देंगी। लोगों को इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और इनकम टैक्स रेट्स घटाए जाने की उम्मीद है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट में वर्क फ्रॉम होम डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी से जुड़ी घोषणा कर सकती हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया जा सकता है। 

सेक्शन 80C के तहत लाइफ इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, प्रॉविडेंट फंड, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड और बच्चों की ट्यूशन फीस पर टैक्स डिडक्शन मिलता है। हर फाइनेंशियल ईयर में इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपये है। पिछली बार यह लिमिट वित्त वर्ष 2014-15 में बढ़ाई गई थी। इससे पहले 80C के तहत 1 लाख रुपये का टैक्स डिडक्शन मिलता था।