जीएसटी में पंजीकृत सालाना 10 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा का टर्नओवर करने वाली कंपनियों के लिए अब ई-इनवॉइस बनाना जरूरी होगा। इसे एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा। यह उन कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा, जो बीटुबी का कारोबार करती हैं।वित्त मंत्रालय ने कहा, अभी 20 करोड़ रुपये और इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉइस बनाना जरूरी है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। जीएसटी परिषद ने ई-इनवॉइस को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया था। सीबीआईसी ने कहा, यह व्यवस्था लागू होने के बाद बीटुबी लेनदेन पर सभी कंपनियों के लिए जीएसटी के तहत कर अधिकारियों को बिल मिलान की जरूरत नहीं होगी।