बरेली । जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने भूमाफिया घोषित किए गए जगमोहन सिंह की 12.13 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को सीज करने के आदेश दिया है। जगमोहन के खिलाफ 2021 से गैंगस्टर का केस विचाराधीन था जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद डीएम ने यह आदेश पारित किया। डीएम ने एसडीएम सदर को संपत्ति का प्रशासक नामित कर एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह संपत्ति के उचित प्रबंध के लिए पुलिस सहायता उपलब्ध कराएं। एसएसपी को राजस्व विभाग और पुलिस की दो अगस्त को भेजी गई संयुक्त जांच रिपोर्ट में अंकित धनराशि एक करोड़ 41 लाख 59 हजार 400 रुपये के संबंध में अलग से अपनी रिपोर्ट देने को भी कहा है।
डीएम ने आदेश में कहा है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार शिवनगर आशुतोष सिटी निवासी जगमोहन ने अपना संगठित गैंग बनाकर परिवार और परिचितों के नाम पर कंपनी खड़ी की है जिसने जालसाजी के जरिए एक ही प्लॉट अलग-अलग लोगों को बेचकर संपत्ति इकट्ठी की है। सुनवाई के दौरान जगमोहन ने भी अपनी आय के संबंध में तथ्य पेश किए लेकिन इनमें उसकी आय का कोई ठोस सबूत नहीं था। इसके बाद डीएम ने अभियोजन की उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत उसकी अवैध संपत्ति जब्त करने की अपील स्वीकार कर ली। जगमोहन ने लिखित बहस के साथ वर्ष 1990 से 2013 तक कंपनी की बैलेंस शीट प्रस्तुत कर नोटिस को वापस लेने का अनुरोध किया था जिसे खारिज कर दिया गया।
डीएम के आदेश में कहा गया है कि जगमोहन एक शातिर अपराधी है। अपने विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत होने के बाद उसने बरेली में आध्यात्मिक केंद्र का निर्माण कराकर खुद को आध्यात्मिक दिखाने तक की कोशिश की जबकि उसके विरुद्ध कई मुकदमे न्यायालयों में विचाराधीन हैं। इनमें उसने न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर रखा है। आदेश में कहा गया है कि जगमोहन एक राजनीतिक व्यक्ति है जिसने अवैध रूप से संपत्ति का क्रय-विक्रय कर धन अर्जित किया है।