इंदौर-अहमदाबाद फोरलेन पर चालकों ने जाम लगा दिया, बस बंद होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है
धार । सरकार के नए दुर्घटना कानून में एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा एवं 7 लाख रुपए का जुर्माना बताया है। जिसके विरोध में ट्रक मालिकों एवं ड्राइवरों में भारी रोष देखने को मिल रहा। सरकार द्वारा जो काला कानून की घोषणा की गई थी इसके विरोध में, ट्रक चालकों और ड्राइवर द्वारा गुजरी बायपास पर सुबह 9 बजें सड़क पर बैठकर मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इस कानून के लागू होने से वाहन चालक बहुत दुखी है और उनका कहना है कि इतना जुर्माना होने से ट्रक चालकों के पास पैसा नहीं होगा तो वह कैसे जमानत कर बाहर होगा। विरोध में चक्काजाम कर उतरते हुए, कानून वापस लिए जाने की मांग उठाई गई। चारों तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसमें एंबुलेंस भी बीच में ही फंसी हुई है। 4 घंटे से थाना प्रभारी समीर पाटीदार और नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल ट्रक चालकों को समझाइश दे रहे हैं। लेकिन चार घंटे बीत जाने के बाद भी ट्रक चलाने मानने को तैयार नहीं है। वहीं वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जाम लगने के कारण बस व कार वाले यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं ।
इंदौर-अहमदाबाद फोरलेन पर चालकों ने लगाया जाम, सड़क पर टायर में लगाई आग
इंदौर-अहमदाबाद फोरलेन पर चालकों द्वारा नए सड़क कानून के विरोध में प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। इधर जैसे ही जाम की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को मिली तो मौके पर एसडीम रोशनी पाटीदार सहित अन्य अधिकारी पहुंचे और चालकों को समझाइश दी परंतु चालक मानने को तैयार नहीं है। इधर आक्रोशित चालकों ने सड़क पर टायर में आग लगा दी।
हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा तुरंत ही आग को अग्निशमन यंत्र से बुझाया गया। चालकों को कहना है सरकार द्वारा जो नया कानून बनाया गया है वह पूरी तरह गलत है। फोरलेन पर करीब एक से डेढ़ किलोमीटर ट्रैकों की लाइन लग गई है। इसमें राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी कमान संभाली हुई है। इधर बस बंद होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग फोरलेन व बस स्टैंड पर बस का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कई लोग द्वारा लिफ्ट लेकर अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।