भोपाल ।  शहर में लंबे समय से देर रात तक खोली जा रही दुकानों को लेकर विवाद चला आ रहा है। इसके लिए जिला भाजपा सहित अन्य संगठनों ने पुलिस -प्रशासन ने लिखित में शिकायत तक की थी कि देर रात 11 बजे के बाद दुकानों के खुले होने से आपराधिक वारदातें होती हैं। इसी के चलते अब कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि बुधवार से सभी तरह की दुकानें रात 11 बजे तक बंद हो जानी चाहिए। इसके बाद यदि कोई दुकान खुली मिलती है तो दुकानदार पर कार्रवाई होगी। इन निर्देशों का पालन कराने के लिए पुलिस - प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम अधिकारी अमले सहित मैदान में उतर आए हैं।

इन इलाकों में पहुंचे अधिकारी

जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने पुराने शहर के काजी कैंप,लक्ष्मी टाकीज, भोपाल टाकीज, नादरा बस स्टैंड सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंचकर दुकानदारों को समझाया कि वह बुधवार से रात 11 बजे दुकानों को बंद कर लें। इसके अलावा निगम अमले ने लाउडस्पीकर से एलान कर लोगों को निर्देश के बारे में समझाया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि मेडिकल की दुकान और अस्पतालों को समय में छूट दी गई है। बाकी सभी दुकान, प्रतिष्ठान रात 11 बजे बंद करना होंगे। यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया और दुकान या प्रतिष्ठान खुले मिले तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस दाैरान शहर एसडीएम अमन मिश्रा, एसीपी कोतवाली अनीता प्रभा शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लंघन पर दुकान होगी सील

एसीपी अनीता शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशों के तहत बुधवार से शहर के बाजारों को रात 11 बजे बंद कर दिया जाएगा। शराब दुकानों को रात 11.30 बजे तक खोला जा सकेगा। नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस के तहत रात 11 बजे दुकानों को बंद किया जाना चाहिए, लेकिन पुराने शहर के बाजार देर रात तक खोले जा रहे हैं। बुधवार से पुलिस की टीमें इन दुकानों की निगरानी करेंगी। तय समय के बाद तक खुलने वाली दुकानों को सील किया जाएगा।