मैनपुरी, बिजली चोरी के केस में  न्यायालय में उपस्थित न होने पर उस के विरुद्ध बिना जमानती वारंट तथा 82 एवं 83 सीआरपीसी की कार्रवाई करने तथा जमानती के नोटिस जारी करने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित न होने पर उसके विरुद्ध जारी किए गए वारंट पर थाना बरनाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर स्पेशल जज इसी एक्ट न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जिला कारागार मैनपुरी में भेजा गया अभियुक्त सुनील कुमार यादव पुत्र कृपाल सिंह यादव निवासी डालूपुर थाना बरनाल को विद्युत विभाग के अवर अभियंता रविंद्र प्रताप एवं धीरेंद्र प्रताप के द्वारा विद्युत चेकिंग टीम ने दिनांक 6 जून 2007 को नलकूप कनेक्शन परअवैध रूप से पांच हार्स पावर की आटा चक्की   चलते हुए पाया था जिसकी एफआईआर थाना बरनाल में सुनील कुमार के विरुद्ध दर्ज कराई थी स्पेशल जज इ सी एक्ट के आरोप पत्र आने के बाद अभियुक्त सुनील कुमार ने न्यायालय में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई जमानत कराई उसके   बाद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ  न अधिवक्ता ने हाजरी माफी नही दी जिस पर न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध बिना जमानती वारंट जारी किए गए तथा जमानत गीरी  के भी नोटिस इशू किए गए उसके बावजूद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था थाना बरनाहल की पुलिस की शक्ति से सुनील कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया विद्युत  अधिवक्ता द्वारा  न्यायालय को बताया गया कि आरोपी सुनील कुमार काफी समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है इसके विरुद्ध  जमानती वारंट भी जारी किए गए थे उसके विरुद्ध 82 /83 सीआरपीसी की कार्रवाई भी की गई थी उसके बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ उसके द्वारा अवैध रूप से बिना विद्युत कनेक्शन के आटा चक्की चलाई जा रही थी जिसका शमन व राजस्व शुल्क भी जमा नही किया है जिस पर न्यायाधीश मीता सिंह द्वारा अभ्युक्ति सुनील कुमार यादव को जिला कारागार मैनपुरी भेजने का आदेश किया गया।