विधायक आवास खाली करने पर बेनीवाल का हंगामा, पहुंचे हाईकोर्ट
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर स्थित विधायक आवास खाली कराने के नोटिस और उसके आधार पर की जा रही कार्रवाई को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले पर अदालत संभवत: अगले सप्ताह सुनवाई कर सकती है।
बेनीवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि संपदा अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए जल्दबाजी में नोटिस जारी कर दिया और कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी। उनका कहना है कि उन्हें सुनवाई और अपने पक्ष में तथ्य रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।
याचिका में उल्लेख किया गया है कि 1 जुलाई को संपदा अधिकारी ने हनुमान बेनीवाल को विधायक आवास खाली करने का नोटिस जारी किया था। इस नोटिस की पहली सुनवाई 11 जुलाई को हुई। इसके बाद भी अधिकारी ने मामले में बेवजह जल्दबाजी दिखाई और उनके द्वारा दायर किए गए आवेदनों को बिना पर्याप्त विचार किए अपमानजनक टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया।
बेनीवाल ने आरोप लगाया कि संपदा अधिकारी का यह आचरण राज्य सरकार के पक्ष में उनके पूर्वाग्रह को दर्शाता है। उनका कहना है कि न्यायपूर्ण प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें जबरन आवास खाली करने को बाध्य किया जा रहा है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि संपदा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस और उसके आधार पर की जा रही कार्रवाई को रद्द किया जाए।
जानकारों का मानना है कि इस प्रकरण में हाईकोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह मामला न केवल एक जनप्रतिनिधि से जुड़ा है बल्कि सरकारी संपत्तियों के आवंटन और पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़ा करता है।

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