जयपुर । रजिस्ट्रार, सहकारिता एवं स्टेट नोडल अधिकारी (पीएम-किसान), मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थी कृषकों को 31 जुलाई, 2022 तक ई-केवाईसी सत्यापन कराया जाना अनिवार्य किया गया है ताकि लाभार्थी कृषक को योजनान्तर्गत लाभ सुचारू रूप से मिल सके। ई-केवाईसी के अभाव में कृषकों को आगामी किश्तों से वंचित रहना पड़ सकता है। अग्रवाल ने बताया कि कृषकों को नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी सत्यापन पूर्ण कराना होगा। सभी ई-मित्र केन्द्र पर ई-केवाईसी के लिए शुल्क 15 रूपये प्रति लाभार्थी (कर सहित) निर्धारित किया गया है। आगामी किश्तों का लाभ ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही मिलेगा।