सीबीआई निदेशक पद से हटाए गए आलोक वर्मा पर सरकारी आदेश की अवज्ञा के लिए पेंशन लाभ रोके जाने की विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल सेवानिवृत्ति के दिन बृहस्पतिवार को उन्हें दमकल सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा के प्रमुख का पद संभालने को कहा गया। जिन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जिस पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है निर्देश का पालन न होना अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए सेवा नियमों का उल्लंघन है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने वर्मा को विभाग के महानिदेशक का पद संभालने का निर्देश दिया था। जिसे वर्मा द्वारा अस्वीकार करने पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा उनकी पेंशन रोके जाने सहित, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने की आशंका जताई जा रही हैl