Thursday, April 23rd, 2026

अनिल अंबानी के पास बकाया चुकाने के लिए चार हफ्ते, वरना होगी जेल || Anil Ambani repay the dues

सुप्रीम कोर्ट में रिलायंस कम्युनिकेशन्स के चेयरमैन अनिल अंबानी को कपिल सिब्बल और मोदी सरकार के अटॉर्नी जनरल रहे मुकुल रोहतगी की दलीलें भी नहीं बचा पाईं. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल अंबानी ने जानबूझकर कोर्ट के उस आदेश की अवमानना की जिसमें स्वीडन की टेलिकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 5.5 अरब रुपए देने थे. इस ख़बर के बाद आर कॉम समेत अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 10 फ़ीसदी तक लुढ़क गए.इस मामले में कोर्ट ने अंबानी को अदालत की अवमानना का दोषी क़रार दिया है. कोर्ट ने अरबपति अंबानी और आरकॉम के दो निदेशकों को चार हफ़्ते के भीतर एरिक्सन को 4.5 अरब रुपए देने का निर्देश दिया है.

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