आज शनिवार 23 फरवरी 2019 को भारत सरकार के गजट मे प्रकाशित कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस कानून के मुख्य बिंदुओं को जानकारी हेतू अहिल्या चेम्बर्स ऑफ कामर्स ऐण्ड इंडस्ट्रीज द्वारा मीटिंग की बैठक का आयोजन किया गया। प्रीतमलाल दुआ सभागृह पर बैठक रखी गई है। इसमे शहर के प्रमुख सी.ए. ने हिस्सा लिया। बैठक में दीपक मंत्री ने सभा को संबोधिक करते हुए कहा इस ओडिनेंश के कुछ ऐसे प्रवधान है कि जो इस तरह का कनफ्यूजन कर रहे है। ओडिनेंश के बारे बताते हुए कहा इस ओडिनेंस को लाने का उद्देश यह है कि इनवेस्ट डिपोजिट स्कीम होती है जो हम पेपरों में देखतने है। शरदा फंट चिफ फंट स्कीम हो ती है जो हमें उनकों डिपोजिट दिए जाते है। इसका मुख्य उद्देश उसतराह की स्कीमों को बेन करने का है। अभी जो इस तरह की डिपोजिट करने की स्कीम होती है, इसकों रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक का भी अपना कानून है। और इसके अलावा स्टेट की सरकार का भी अलग- अलग कानून है। परन्तु कोई इस तरह की कोई सेट्रल एंजेन्शी नही है जो इस कानून को या इस तरह की स्कीम को तेजी से उनके उपर एक्शन ले सके। इस तरह जो लोग है उनके पास जो सम्पति है उसे रिकावायर कर सके जिन डिपोजिटरों का पैसा है उन्हें वापस किया जा सके।