र‍िलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अन‍िल अंबानी को बंबई हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत म‍िली है. अदालत ने इनकम टैक्‍स विभाग को निर्देश दिया है क‍ि अनिल अंबानी के ख‍िलाफ कथित टैक्‍स चोरी के लिए काला धन अधिनियम के तहत जारी नोटिस पर 17 मार्च तक क‍िसी तरह की कार्रवाई नहीं करे. अन‍िल अंबानी पर 420 करोड़ की टैक्‍स चोरी का आरोप है.

कारण बताओ नोटिस जारी क‍िया था

न्यायमूर्ति जीएस पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने अंबानी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश द‍िया. अंबानी की तरफ से दायर याचिका में काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के तहत उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी. आयकर विभाग ने उन्हें 420 करोड़ रुपये की कथित कर चोरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

क्‍या है पूरा मामला

इनकम टैक्‍स व‍िभाग ने 8 अगस्‍त 2022 को स्‍व‍िस बैंक के दो खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपये से ज्‍यादा के अघोष‍ित धन पर नोट‍िस जारी क‍िया था. इसके साथ ही व‍िभाग की तरफ से आरोप लगाया गया था क‍ि अंबानी ने कथ‍ित रूप से 420 करोड़ रुपये की टैक्‍स चोरी की है. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से अन‍िल अंबानी पर टैक्‍स चोरी का आरोप लगाते हुए कहा गया क‍ि उन्‍होंने जानबूझकर भारतीय टैक्‍स अध‍िकार‍ियों को अपने व‍िदेशी बैंक खाते के व‍िवरण और वित्‍तीय ह‍ितों के बारे में जानकारी नहीं दी.