इस्लामाबाद| इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस थाने के एक मजिस्ट्रेट ने पीटीआई प्रमुख इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी पर टिप्पणी के लिए क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट ने 20 अगस्त को खान के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

प्राथमिकी में पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की चार संबंधित धाराएं शामिल हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री, जेबा चौधरी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने खान के अदालत में पेश न होने का वारंट जारी किया है।

वारंट जारी होने के बाद, पीटीआई नेता असद उमर ने सरकार को खान को गिरफ्तार नहीं करने की चेतावनी देते हुए कहा कि उसे इस फैसले पर पछतावा होगा।

इस बीच, पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसे 'कमजोर' मामले में वारंट जारी करना व्यर्थ है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "निराधार कानूनी धाराओं पर वारंट जारी करके और एक मूर्खतापूर्ण मामला बनाकर मीडिया में एक सर्कस बनाया गया है, जिसकी जरूरत नहीं थी।"