छोटे खनिज लीज-क्वारी लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत
जयपुर । खान विभाग द्वारा जिला स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त 5 हैक्टेयर तक की लीज व क्वारी लाइसेंस वाली खानों की पर्यावरण स्वीकृति के लिए पात्र करीब सभी 23 हजार से अधिक पत्रावलियां युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए एक सप्ताह में ही परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर कार्यकुशलता व ईच्छाशक्ति की नई मिसाल कायम की है। अब राज्य स्तरीय अथॉरिटी में परस्पर समन्वय बनाते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री व खान मंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में विभाग की संवेदनशील व राज्यहित की पहल से जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त राज्य की 25 हजार से अधिक अप्रधान खनिजों के छोटे खनिज लीज व क्वारी लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत मिली है। खान सचिव श्रीमती आनंदी ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति वाले खानधारकों को राज्य स्तरीय एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी से एक साल में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थे। एनजीटी के आदेशों के अनुसार जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त इन खान धारकों को एक साल की अवधि यानी कि 28 अप्रेल, 2024 तक राज्य स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृति लिया जाना जरुरी है। लगभग 10 माह तक एनजीटी के आदेशानुसार प्रगति नहीं होने से राज्य की 5 हैक्टेयर तक की करीब 25 हजार लीज व क्वारी लाइसेंस वाली खानों में खनन कार्य बंद होने और लाखों लोगों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का संकट आ गया था।

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