करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल कर चुके हैं और अब लोगों को इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार है. लेकिन क्या टैक्स रिफंड मिलने में कोई देरी हो रही है? अगर आपको रिफंड मिलना है तो इसमें कितना समय लगेगा? लेकिन पहले यह जांच लें कि आपने अपना आईटीआर ई-वेरिफाई किया है या नहीं. यदि आप अपने आईटीआर को ई-सत्यापित नहीं करते हैं, तो फाइलिंग प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है और आपका आईटीआर अमान्य हो जाता है. ऐसे में सबसे पहले आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करें.

इनकम टैक्स रिफंड

आपका आईटीआर संसाधित होने के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा. रिफंड तुरंत नहीं आता है, बल्कि आयकर विभाग के जरिए पहले से भुगतान किए गए टैक्स की डिटेल को उसके पास उपलब्ध जानकारी से सत्यापित करने के बाद आपको जारी किया जाएगा. आयकर विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 61% ई-सत्यापित रिटर्न पहले ही संसाधित हो चुके हैं. जिसका अर्थ है कि प्रसंस्करण, रिफंड या समायोजन जो भी लागू हो, की सूचना भेज दी गई होगी और अगर कोई हो तो रिफंड आमतौर पर जमा कर दिया जाता है. प्रसंस्करण के बाद 10 दिनों से 2 सप्ताह के बीच यह काम हो जाता है.

इनकम टैक्स रिटर्न

आम तौर पर आपके आईटीआर को दाखिल करने और सत्यापित करने के बाद रिफंड आप तक पहुंचने में 20-45 दिन लगते हैं. हालांकि, इस वित्त वर्ष 2022-23 में, टैक्स विभाग ने उन्नत तकनीक का उपयोग करके आयकर रिटर्न (आईटीआर) के प्रसंस्करण में तेजी ला दी है. परिणामस्वरूप, औसत प्रसंस्करण समय प्रभावशाली ढंग से घटकर केवल 16 दिन रह गया है. वहीं अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड आना है तो आप रेगुलर अपना इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं और इसे चेक करने की प्रक्रिया को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं.

इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ऑनलाइन करें चेक

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