जयपुर: सीबीआई ने शुक्रवार को राजस्थान के चार जिलों में रेत के अवैध खनन से संबंधित जांच के तहत 10 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में रेत के अवैध खनन से जुड़े व्यक्तियों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। सीबीआई के एक प्रेस बयान के अनुसार, जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में संदिग्ध व्यक्तियों के 10 अलग-अलग ठिकानों पर यह अभियान चलाया गया, जिससे अवैध रेत खनन से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं।

यह मामला अप्रैल में दर्ज किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) के 16 अप्रैल 2024 के आदेश के आधार पर सीबीआई ने 26 अप्रैल 2024 को रेत के अवैध खनन के आरोपों पर एक मुकदमा दर्ज किया। इससे पहले, सीबीआई ने एक निजी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत कार्रवाई की थी, जो अवैध खनन से संबंधित था।

सीबीआई की यह कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रेत के अवैध खनन से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस प्रकार की छापेमारी से यह संकेत मिलता है कि सरकारी एजेंसियाँ इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही हैं और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय हैं।