जयपुर । जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में घोषित कार्यक्रम के अनुसार वित्त (आबकारी) विभाग के द्वारा 19 मार्च 2024 को जारी आदेशों की अनुपालना में जिले में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिवस 04 जून 2024 को सूखा दिवस घोषित किया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नीलिमा तक्षक ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित हवामहल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू विधानसभा क्षेत्रों में, जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित चाकसू एवं बस्सी विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित चौमूं विधानसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन विधानसभा क्षेत्रों के मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में 17 अप्रैल 2024 सांय 6 बजे से 19 अप्रैल 2024 को सांय 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा।उन्होंने बताया कि अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित दूदू विधानसभा क्षेत्र में मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में 24 अप्रैल 2024 सांय 6 बजे से 26 अप्रैल 2024 को सांय 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा राज्य के लोकसभा क्षेत्रों के मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में 23 मई 2024 सांय 6 बजे से 25 मई 2024 को सांय 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। आदेशानुसार मतगणना दिवस 04 जून 2024 को सम्पूर्ण जिले में सूखा दिवस रहेगा। पुनर्मतदान की स्थिति में भी पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित केन्द्र/केन्द्रों के क्षेत्रों में भी सूखा दिवस रहेगा।