भोपाल। सड़क हादसे के दौरान अपनी जान गंवा बैठै भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) के आर्टिजन की मौत के मामले में भोपाल कोर्ट ने पॉच साल बाद एतिहासिक फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को 82 लाख 23 हजार 9008 रुपए की मुआवजा राशि अदा किए जाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश एक्सीडेंट करने वाले ट्रक के मालिक, चालक और बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिए हैं। यह फैसला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश माधव प्रसाद नामदेव की कोर्ट ने सुनाया है। पॉच साल पहले मृतक की कार को रांग साइड से ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मिली जानकारी के अनुसार 
अवधपुरी भोपाल निवासी मेनो साइमन बारिक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) में आर्टिजन के पद पर पदस्थ थे। 2 फरवरी 2019 को अपनी कार से छत्तीसगढ़ पढ़ार से धमतरी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कोडेनाड भाटापारा के पास ट्रक चालक ने तेजी और लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए उनकी कार में रांग साईड से जोरदार टक्कर मार दी थी। ट्रक की टक्कर लगने से मेनो साइमन बारिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें गंभीर हालत में भोपाल के सिद्धांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहॉ इलाज के दौरान 18 फरवरी को उनकी मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट आरके हिंगोरानी ने याचिका दायर की थी।