फिरोजाबाद, न्यायालय ने रेप के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर अर्थ दंड भी लगाया है अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना दक्षिण क्षेत्र निवासी एक 23 वर्षीय युवती 25 फरवरी 2021 बिजली का बिल जमा करने गांधी पार्क स्थित फीडर पर गई थी।लौटते समय नई बस्ती निवासी शहीद उर्फ सईद पुत्र अब्दुल अजीज रास्ते में मिल गया। वह उसे बहला फुसला कर भगा ले गया। काफी तलाश के बाद वह नहीं मिली। पिता ने थाने में सईद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी। बाद में लड़की ने बताया कि उसे नशीली चीज खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया साथ ही उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। इस मामले में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम सहित कई धाराओं में  मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। न्यायाधीशअभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अरवेश कुमार शुक्ला ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने शहीद को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उसे पर 20000 रुपये अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड ना देने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।