नई दिल्ली । दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके जहांगीरपुरी में बुधवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान चला। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। ये कार्रवाई करीब 2 घंटे तक चली। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। आधिकारिक आदेश मिलने तक दिल्ली एमसीडी ने तोड़फोड़ जारी रखी। सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी। 
जहांगीरपुरी में माकपा नेता वृंदा करात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10:45 पर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। जो बुलडोजर यहां कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है, मैं बुलडोजर को रोकने यहां आई हूं। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी के लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि सभी लोग सद्भाव और शांति बनाए रखें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यहां बुलडोजर रूक चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करें।
बता दें कि जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एनडीएमसी ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखा हुआ था। याचिकाकर्ता फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानकर कार्रवाई जारी रखी है।इस पर ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से उत्तरी दिल्ली के मेयर, उत्तरी डीएमसी कमिश्नर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यथास्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। सीपीआईएम नेता करात ने कहा कि कानून और संविधान पर बुलडोजर चला दिया गया। कम से कम सुप्रीम कोर्ट और उसके आदेश पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था।