जयपुर । नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में स्वायत शासन विभाग के निर्देशानुसार वर्ष 2022-23 की विवाह स्थल के एक मुस्त पंजीयन शुल्क को 15 दिन के अंदर जमा कराने पर विलंब शुल्क ब्याज व शास्ति में शत-प्रतिशत की छूट देय होगी। उपायुक्त राजस्व सोनाराम चौधरी ने बताया कि निगम हैरिटेज क्षेत्र के समस्त मैरिज गार्डन का बकाया व चालू वर्ष का पंजीयन व अन्य देय राशियों की वसूली 27 अप्रैल, 2022 तक जमा कराना सुनिश्चित करे एवं आवश्यकता होने पर जोन वार 25 एवं 26 अप्रैल को शिविर लगाये जा सकते है। 
उन्होंने समस्त जोन उपायुक्तों को कहा कि 27 अप्रैल, 2022 के बाद में नगर निगम हैरिटेज क्षेत्र में कोई भी मैरिज गार्डन बिना अनुमति नवीनीकरण एवं बिना राशि जमा कराये संचालित नहीं होना चाहिए, ऐसा होने पर कठोर कार्यवाही जायेगी। उन्होंने जोन उपायुक्तों को नवीन मैरिज गार्डनों की अनुमति के लंबित आवेदन पत्रों की जांच कर नियमानुसार राशि जमाकर शीघ्र निस्तारण किया जाये। उन्होंने सभी जोन उपायुक्तों को कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित डेयरी बूथों का बकाया किराया राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि डेयरी बूथों द्वारा किराया राशि जमा नहीं करने वालों को जाकर पाबंद करें कि शीघ्र राशि जमा करावे अन्यथा डेयरी बूथ के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा डेयरी बूथ का रिकॉर्ड ऑनलाईन किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त राजस्व श्री चौधरी ने सभी जोन के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी मदों की बकाया लीज राशि 30 जून, 2022 तक शत-प्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित किया जाये एवं इसके लिए जो भी अपेक्षित कार्यवाही की जानी है जैसे कि नोटिस, कुर्की, नीलामी आदि कार्यवाही की जाये।