ग्वालियर में चार हत्याओं के मामले में सात आरोपियों को विशेष कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला सात साल पुराना है, जहां दो महिलाओं और दो बच्चियों को मौत के घाट उतारा गया था। पारिवारिक और संपत्ति के विवाद के चलते चार लोगों की हत्या कर उनकी लाशों को ठिकाने लगाया गया था।मुख्य आरोपी महेश गोस्वामी ने सनशाइन टॉवर वाले मकान में इन चारों को बुलाया था।

रात को तेज आवाज में गाने बजाकर आरोपियों ने लाठी-डंडे से उन पर हमला किया गया था। मरने तक उन्हें पीटा गया।जीवाजी गंज में मुन्ना हलवाई की गली में बोरी में बंद महिला की लाश मिली थी। बहोडापुर थाना क्षेत्र के आरआर टावर इलाके में भी महिला की लाश मिली थी। बच्ची की लाश रेलवे फाटक आदर्श मिल रोड पर प्लास्टिक की कट्टी में मिली थी।

इनकी पहचान रिंकी, ईश्वरी देवी, मानवी और चेतना गोस्वामी के तौर पर हुई थी। जांच में पता चला कि महेश गोस्वामी के पिता पूरन गोस्वामी के खिलाफ रिंकी की बेटी ने छेड़छाड़ का मुकदमा दायर किया था। जांच में महेश और अन्य आरोपियों को नामजद किया गया। उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश हुआ। कोर्ट ने आरोपियों के विरुद्ध दोष सिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। यह सभी एक ही परिवार के लोग हैं।