दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व सांसद विजय दर्डा को चार साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उनके बेटे देवेंद्र दर्डा को भी सजा सुनाई गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के आवंटन में अनियमितता के मामले में उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा और केसी सामरिया को तीन साल जेल की सजा सुनाई।

सीबीआई ने अदालत से मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा था कि दोषी सेहत का हावला देकर कम सजा की मांग नहीं कर सकते हैं, मामले में दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। दोषियों के वकील ने कोर्ट में कहा था कि मामले में ट्रायल पूरा करने में नौ साल लग गए। इतने सालों तक मेरे मुवक्किलों ने प्रताड़ना सही है, अधिकारी तो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन दूसरे लोग दूसरे राज्यों से सुनवाई के लिए अदालत में आते थे।