हाईकोर्ट जयपुर की न्यायाधीश पंकज भंडारी एवं माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन की डिविजन बेंच ने अशोक कुमार सोयल एवं अन्य की ओर से पेश की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। पीआईएल में तेज ध्वनि में लाउड स्पीकर बजना और JDA की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने का भी जिक्र किया गया है।

मामले में जयपुर, आगरा रोड पर अवैध मस्जिदों के खिलाफ उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है। एडवोकेट प्रकाश ठाकुरिया ने पैरवी करते हुए कोर्ट को अपने पक्ष से अवगत कराया। ठाकुरिया ने कहा कि हाईकोर्ट ने प्रार्थिगण को आदेश दिया कि एक लाख रुपये जमा कराएं, उसके पश्चात नोटिस जारी किए जाएंगे।

 एडवोकेट प्रकाश ठाकुरिया ने बताया कि उक्त जनहित याचिका में जयपुर विकास प्राधिकरण ने मामले में अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किए गए लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही जाली पहचान पत्र तैयार करने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण में श्रेणी जी/एफ ब्लॉक जेडीए योजना पालडी मीना/बागराना, आगरा रोड जयपुर स्थित फैसिलिटी एरिया में जयपुर द्वारा गैर-विकास प्राधिकरण के अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की गाई। 

इन मामलों में मांगा जवाब

जारी नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के मामले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्मित एवं निम्नतर विकास खण्डों/भूखण्डों/भूखंडों का आवंटन एवं प्राधिकरण का पंजीकरण पालड़ी मीना/बागराना आगरा रोड, जयपुर जेडीए के लिए आय वर्ग और आवासीय भवनों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पट्टे के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में। ब्लॉक-सी जेडीए कॉलोनी पालदी मीना, बागराना, विजयनगर (जोन-10), आगरा रोड जयपुर में मस्जिद/मदरसा के अनाधिकृत निर्माण के मामले में। राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान अधिनियम 1954 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में। राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 के उल्लंघन के मामले में सुनवाई की गई और सरकार से जवाब मांगा गया है।