श्रीगंगानगर । श्रीगंगानगर के जिलाधीश अंशदीप के निर्देशानुसार जिले में नशा मुक्ति के लिए चलाये जा रहे अभियान में कमियां व अनियमितताओं पर 11 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड कर दिये गये हैं। सहायक निदेशक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि सोनाक्षी मेडिकल एंड जनरल स्टोर वीपीओ पक्की गंगानगर का लाइसेंस 29 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक  निरस्त किया गया है। 
इसके अलावा गुरूकृपा मेडिकल स्टोर वीपीओ कोठी का 29 जनवरी से 12 फरवरी 2024, कल्पना मेडिकल स्टोर अनूपगढ का 29 से 31 जनवरी 2024, देवा मेडिकल स्टोर करणपुर का 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2024, सुभाष मेडिकल स्टोर पदमपुर 29 जनवरी 2024, श्री गणेश मेडिकल स्टोर 10 सरकारी जैतसर का 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। इसी तरह विनोद मेडिकल एंड जनरल स्टोर 10 सरकारी श्रीबिजयनगर का 29 जनवरी से 12 फरवरी 2024, वाहेगुरू मेडिकल स्टोर 27 ए अनूगपढ का 29 जनवरी से 27 फरवरी 2024, सहारण मेडिकल स्टोर 8 एमएलडी घडसाना का 29 जनवरी से 7 फरवरी 2024, गणपति मेडिकल स्टोर 49 एलएलडब्ल्यू पदमपुर का 29 जनवरी से 27 फरवरी 2024 तक लाइसेंस सस्पेंड रहेगा।