चंडीगढ़ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए जा रहे पोस्टरों की चर्चा आज कल जोरों-शोरों से हैं। पहले दिल्ली में ये पोस्टर लगे और अब पंजाब में इस पोस्टर पर बवाल शुरू हो गया है। पंजाब कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने बीते दिनों अपने हाथों से एक पोस्टर लगाया था, जिसमें लिखा था, मोदी हटाओ, देश बचाओ। मंत्री जी की पोस्टर लगाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इसके बाद हरभजन सिंह की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं।
मोदी हटाओ, देश बचाओ का पोस्टर लगाने वाले मंत्री सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई। दरअसल, जालंधर में 10 मई को उपचुनाव होने हैं, सिंह ने ये पोस्टर जालंधर सेंट्रल एरिया में खुद लगाए थे। जिस समय यह पोस्टर लगाए गए उस समय आदर्श आचार संहिता लागू थी। आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन ले लिया, इसके बाद हरभजन सिंह बुरे फंस गए हैं।
भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर को इस मामले में रिप्रजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट (आरपीए) की धारा 127 के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। बता दें कि इस धारा के तहत अधिकतम छह माह की सजा या दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अब मंत्री जी अगर इस मामले में दोषी पाए जाते हैं, तब उन्हें छह महीने की सजा हो सकती है।
चुनाव आयोग के नियम के अनुसार आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी राजनेता या राजनीतिक दल पोस्टर या पैम्पलेट नहीं लगा सकता है। इसतरह के पोस्टर जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें छपवा नहीं सकता। जिस पोस्टर पर उसके प्रकाशन और उसके प्रिंटर का नाम और पता नहीं हो उस छपवाया नहीं जा सकता।