जयपुर । राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती ने जैसलमेर जिला कलेक्टर परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में महिला जनसुनवाई करते हुए महिला उत्पीडन के मामलों में अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारों की रक्षा के लिए उनमें जागरूकता होना अत्यावश्यक है, महिलाएं शिक्षित होकर न केवल अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है अपितु अपने परिवार का भी बेहतर संरक्षण कर सकती है।
उन्होंने कहा कि महिला अधिकारों की जागरूकता एवं महिला उत्पीडऩ के मामलों की जानकारी के लिए आयोग स्वयं सभी जिलो में जा रहा है तथा वहां की विशेष परिस्थितियों का अध्ययन कर तदनूरूप रणनीति बना रहा है। इस अवसर पर श्रीमती रियाज ने कहा कि पुलिस के समक्ष जैसे ही कोई महिला फरियाद लेकर आती है तो उसे तुरन्त राहत प्रदान करते हुए आरोपियों के विरूद्ध कडी तथा त्वरित कार्यवाही कीे जरूरत है ताकि समाज में महिला अत्याचार की रोकथाम का सन्देश जाए।  उन्होने कहा कि महिलाएं उत्पीडन से राहत पाने के लिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का सहारा लेकर बिना धन खर्च किए न्याय प्राप्त करें। उन्होंने इस अधिनियम का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया ताकि प्रताडित महिलाएं इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त कर सके।  उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे थानों में महिला डेस्क के माध्यम से महिलाओ से संबंधित कानूनों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि इसका पीडित महिलाएं अधिक उपयोग कर सके।