भोपाल । राजधानी भोपाल में 19 सितंबर से गणेशोत्सव पर्व की शुरुआत होगी। पर्व के दौरान शहर में 800 से अधिक स्थानों पर पंडाल सजेंगे। इन पंडालों और झांकियों में बिजली के टेंपरेरी कनेक्शन लेना जरूरी है, वरना बिजली कंपनी कार्रवाई करेगी। कनेक्शन को लेकर बिजली कंपनी ने गाइडलाइन भी जारी की है।
गणेशोत्सव एवं अन्य त्यौहारों के लिए पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इंतजाम किए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पंडालों एवं झांकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थायी कनेक्शन लेकर ही करें।
कंपनी के निकटतम जोन कार्यालय/वितरण केंद्र में निर्धारित प्रपत्र में सही,संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन करें। बिजली कंपनी के वेबसाइट पर जाकर भी अस्थायी कनेक्शनके लिए आवेदन किया जा सकता है। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शनकी रसीद अवश्य लें। रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झांकी के सामने लगाएं। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शनहेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग न करें।
अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका। पारेषण एव वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना। अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।