बड़ी मां ने चंद रुपयों की खातिर नाबालिक बच्ची को बेच डाला
बिलासपुर । जूना बिलासपुर के नागोराव शेष स्कूल के पीछे से गायब नाबालिग बच्ची और बड़ी मां को पुलिस ने बरामद कर लिया है। महिला ने नाबालिग को मोटी रकम लेकर बेच दी और शादी करा दी। यही नहीं महिला ने भी एक ब्यक्ति से शादी कर ली। इस मामले में पुलिस ने अजमेर से बच्ची और उसकी बड़ी मां के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
एसएसपी पारुल माथुर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 17 नवंबर 2021 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग लड़की को इसकी भाभी ज्योति गुप्ता बहला-फुसलाकर कही ले गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में धारा-363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए स्स्क्क पारुल माथुर ने टीम गठित किया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली एवं सायबर सेल के सतत् प्रयासों से ज्योति गुप्ता के मोबाईल के आईएमईआई नं. के आधार पर मिले सुराग उपरांत सिटी कोतवाली एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम नागपुर महाराष्ट्र भेजी गई। टीम ने आईएमईआई नं. के आधार पर सह-आरोपियॉ रुकसार खान एवं आकाश सिरवाते को नागपुर में पकड़ा गया।
जिससे पूछताछ पर बताया कि इनके साथी नीरज चापले के द्वारा महिला ज्योति गुप्ता एवं नाबालिग लड़की को लेकर लाभ कमाने के आशय से उसके घर लाया था। नाबालिग बालिका का इन दोनों ने निकिता नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया। इसके बाद ज्योति गुप्ता एवं नाबालिग लड़की को अजमेर ले जाकर अपने साथी आरोपी नंदकिशोर शर्मा उर्फ पंडित के माध्यम से ज्योति गुप्ता का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर गोविन्द जाट नामक व्यक्ति से एवं नाबालिग लड़की का रतन प्रजापति नामक व्यक्ति से शादी करवा दिया। इसके बदले में आरोपियों को मोटी रकम मिली। नाबालिग लड़की की शादी करवाने के पूर्व आरोपी नंदकिशोर शर्मा उर्फ पंडित ने जबरन बालिका के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। शादी के बाद आरोपी रतन प्रजापति के द्वारा नाबालिग बालिका के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया। प्रकरण में आरोपी ज्योति गुप्ता, रुकसार खान, आकाश सिरवाते, नीरज चापड़े, नंदकिशोर शर्मा उर्फ पंडित को पुलिस टीम ने गिरफ्तार थाना लाया गया। आरोपियों के कब्जे से नगदी रकम 65000 रुपये, 04 नग टच स्क्रीन मोबाईल, 02 नग की-पैड मोबाइल जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध धारा-363, 366(क), 368, 370(1), 376, 34 भादवि एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
इस मुहीम में विशेष योगदान निरीक्षक शीतल सिदार, उपनिरीक्षक मनीष कांत, सागर पाठक, मनोज नायक, प्र.आर.विष्णु साहू, आर.धर्मेन्द्र साहू, अजय शर्मा, सुनीता मण्डावी, कमलेश सूर्यवंशी का रहा।
पकड़े गए आरोपी में ज्योति गुप्ता उर्फ पायल पति रानु गुप्ता, उम्र 35 वर्ष, सा.जूना बिलासपुर, नागोराव स्कूल के पीछे, थाना सिटी कोतवाली, जिला बिलासपुर(छ.ग.), रुकसार खान पिता सहादत खान, उम्र 24 वर्ष, सा.गुजर बाड़ी, न्यू बस स्टैण्ड के पास, थाना गणेशपेठ, नागपुर शहर, महाराष्ट, आकाश सिरवाते पिता ईश्वर सिरवाते, उम्र 30 वर्ष, सा.गुजर बाड़ी, न्यू बस स्टैण्ड के पास, थाना गणेशपेठ, नागपुर शहर, महाराष्ट्र, नंदकिशोर शर्मा उर्फ पंडित पिता विद्याधर शर्मा, उम्र 30 वर्ष, निवासी-ग्राम छिर, थाना नरेना, राजस्थान, नीरज चापले पिता प्रकाश चापले, उम्र 30 वर्ष, सा.गुजर बाड़ी, न्यू बस स्टैण्ड के पास, थाना गणेशपेठ, नागपुर शहर, महाराष्ट्र है। नगदी रकम 65000/- रुपये, 04 नग टच स्क्रीन मोबाइल, 02 नग की-पैड मोबाइल जब्त की गई।