भोपाल । चुनावी  साल में राज्य सरकार ने अपने महिला कर्मचारियों को बडी सौगात दी है। प्रदेश की महिला कर्मचारियों को अब 20 दिनों का आकस्मिक अवकाश(सीएल) मिलेगा। अब तक इन्हें 13 दिनों का आकस्मिक अवकाश की पात्रता थी। इस का लाभ प्रदेश की ढाई लाख महिला कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर घोषणा की थी कि अब महिलाओं का सात दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। इस आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किए। यह आदेश सभी नगरीय निकाय, पंचायत, निगम- मंडल और आयोग में भी लागू होंगे। वहीं पुरूष कर्मचारियों को पहले की तरह 13 दिनों के आकस्मिक अवकाश की ही पात्रता होगी। संविदा कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसकी प्रति उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भी भेजी गई है ताकि वहां कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी राज्य सरकार की यह सौगात मिल सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आठ मार्च 2023 को घोषणा की थी कि महिलाओं पर मातृत्व और घर संभालने की जिम्मेदारी भी होती है इसलिए उन्हें अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा।मध्य प्रदेश सरकार ने आकस्मिक अवकाश के नियमों में लगभग 59 वर्ष बाद बदलाव किया है। 11 दिसंबर 1964 को राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के नियम बनाए थे। इसके तहत सभी कर्मचारी वर्ष भर में 13 आकस्मिक अवकाश ले सकते थे, लेकिन अब किए गए बदलाव के बाद पुरूष कर्मचारियों को 13 और महिलाओं को 20 आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। उधर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने चुनाव के ऐन पहले प्रदेश की ढाई महिला कर्मचारियों को रिझाने के लिए यह घोषणा की है। प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव में इस घोषणा का फायदा उठाना का प्रयास किया जाएगा।